
शिमला। राजधानी के ढली उपनगर में घटिया मिल्ककेक बेचने के आरोप में 25 अप्रैल को कारोबारी पर किए गए एक लाख रुपये जुर्माने की राशि को नगर निगम ने वसूल कर लिया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के कोर्ट ने न्यू फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के तहत यह कार्रवाई की थी। शुक्रवार को जुर्माने की राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि थी। जिसके चलते कारोबारी ने निगम दफ्तर में आकर जुर्माना जमा करवा दिया। निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा. उमेश कुमार भारती ने राशि जमा होने की पुष्टि की है।
बीते माह राज्य सरकार ने प्रदेश के मेडिकल ऑफिसरों को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये तक का जुर्माना करने की शक्तियां प्रदान की हैं। 25 अप्रैल को निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डा. उमेश कुमार भारती के कोर्ट ने न्यू फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 69 के सब सेक्शन 69 के तहत फैसला सुनाते हुए ढली के कारोबारी को घटिया मिल्ककेक बेचने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना किया था।
