आल्टो मामले में प्रधान पर आरोप तय

धर्मशाला। आधी कीमत पर आल्टो कार बेचने के बहुचर्चित फर्जीवाड़े में ग्राम पंचायत बैजनाथ के प्रधान अमित कपूर पर धोखाधड़ी के आरोप तय हो गए हैं। वर्तमान में यह मामला जेएमआईसी कोर्ट बैजनाथ में चल रहा है। आरोप तय होने की रिपोर्ट कांगड़ा जिला पंचायती राज विभाग के पास पहुंच गई है। आरोप तय होते ही जिला पंचायती राज विभाग ने भी इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
पंचायती राज विभाग ने संबंधित पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है क्यों न पंचायत प्रधान को पद से हटा दिया जाए? हालांकि इस मामले में और भी बहुत से आरोपी हैं, जिन पर अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई हुई है। पंचायती राज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैजनाथ पंचायत के प्रधान अमित कपूर पर वर्ष 2009 में पंचायत में उपप्रधान रहते हुए आधी कीमत पर आल्टो कार बेचने के मामले में पुलिस थाना बैजनाथ में भादसं की धारा 420, 467, 468, 469, 471 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई जेएमआईसी कोर्ट बैजनाथ में चल रही है। गत दिवस जेएमआईसी कोर्ट ने पंचायत प्रधान पर लगाए आरोप तय कर दिए हैं। इसके बाद पुलिस थाना बैजनाथ ने आगामी कार्रवाई को रिपोर्ट जिला पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर दी है।
उधर, कांगड़ा जिला पंचायती राज विभाग के जिला अधिकारी राजेंद्र धीमान ने कारण बताओ नोटिस भेजने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान अमित कपूर पर लगाए आरोप कोर्ट में तय हो गए हैं। इस पर प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर पंद्रह दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर प्रधान को सस्पेंड कर दिया जाएगा।

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