नप की मंजूरी बिना नहीं बनेगा मकान

धर्मशाला। नगर परिषद धर्मशाला में मकान बनाना है तो अब नप की ओर से तय किए गए नियम और कायदों की अनुपालना करनी होगी। वरना आपको भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। नगर परिषद धर्मशाला की ओर से तैयार की गई मक डंपिंग बाई-लॉज-2012 की अधिसूचना को शहरी विकास विभाग की मंजूृरी मिल गई है। इसके साथ ही नप ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। म्युनिसिपल काउंसिल धर्मशाला (कंट्रोल एंड रेग्यूलेशन) मक डंपिंग बाई-लॉज-2012 के मुताबिक अब नप की सहमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। अधिसूचना के मुताबिक किसी भी निर्माण से पूर्व गृह मालिक को मक डंपिंग संबंधी जानकारी नप को देनी होगी। किसी भी सूरत में कोई अपनी मर्जी से कहीं निर्माण सामग्री का मलबा नहीं फेंक सकेगा। मक नप की ओर से चिन्हित साइटों पर भी डंप करना होगा। इसके लिए नप की ओर से निर्धारित फीस भी अदा करनी होगी। इसके अलावा निर्माण के दौरान साइट पर भवन निर्माण नक्शे की स्वीकृति से जुड़ी जानकारी तीन गुणा 2 फीट पेंटिड साइन बोर्ड पर स्वीकृति की तारीख और डंपिंग साइट सहित चस्पां करनी होगी। इसके साथ ही सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद मक डंपिंग के लिए वाहन का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में नप के लिखित आदेशों के बाद इसमें राहत मिल सकती है। हालांकि आम तौर पर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद खनन पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन धर्मशाला नगर परिषद ने लोक हित को देखते हुए इसमें राहत प्रदान की है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने अधिसूचना जारी होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास-1 धर्मशाला होगा। नियमों के उल्लंघन पर नप के पास वाहनों को इंपाउंड करने का भी अधिकार रहेगा।
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मक डंपिंग के दाम निर्धारित
श्रमिक 10 रुपये प्रति लोड
खच्चर/घोड़ा 20 रुपये प्रति
पिकअप 300 रुपये प्रति
टिप्पर(लाइट ड्यूटी) 700 रुपये प्रति
टिप्पर(हैवी ड्यूटी) 1200 रुपये प्रति

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