5800 परिवारों को देना होगा हाउस टैक्स

कुल्लू। शहर के करीब छह हजार परिवारों को जल्द ही जेब ढीली करनी होगी। नगर परिषद कुल्लू ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार नगर परिषद ने घरों का सर्वेक्षण भी करवाया है। इसमें कुछ मामले ऐसे भी पकड़ में आए हैं जिनमें कागजों में दर्शाए मकान की अपेक्षा धरातल पर घर बड़ा है। नगर परिषद के मुताबिक ऐसे मामलों में टैक्स दोबारा तय होगा। नप के तहत 4800 पुराने तथा 1000 मकान नए शामिल हैं। इन सब पर टैक्स लागू होगा।
कुल्लू में करीब छह हजार से अधिक लोग हाउस टैक्स अदा करते हैं। पहले नगर परिषद लोगों द्वारा दर्शाए आंकड़ों अनुसार ही टैक्स ले रही थी। इस कारण कई लोग कम हाउस टैक्स दे रहे थे। लेकिन इस बार नगर परिषद कुल्लू ने सभी लोगों से एक समान हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी कर रखी है।
इसके लिए नगर परिषद के कर्मचारियों ने पूरे शहर का दौरा कर घर-घर जाकर रिपोर्ट तैयार की है। नगर परिषद ने सर्वे के दौरान दस्तावेजों में संबंधित घरों में कितने किरायेदार हैं का आंकड़ा भी शामिल किया है। किस घर में कितने व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं यह भी हाउस टैक्स लागू करने से पहले देखा जाएगा। इसके अलावा निजी भवन में चल रहे कार्यालयों की सूची भी तैयार की गई है।
नगर परिषद कुल्लू ने खाका तैयार कर लिया है। अब इस खाके को जल्दी ही लागू कर लोगों से हाउस टैक्स लिया जाएगा।

सर्वे के आधार पर लगेगा टैक्स : सूद
नगर परिषद के ईओ संजय सूद ने बताया कि पिछले वर्ष नगर परिषद ने 11 लाख से अधिक हाउस टैक्स एकत्रित किया था। अब भवन मालिकों को किराएदारों और भवन में बनाए कमरों के हिसाब से हाउस टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा भवन में व्यापारिक प्रतिष्ठान और दफ्तर हैं तो ऐसे मकानों में टैक्स अलग दर से लागू होगा। मार्च तक इसे लागू करने की योजना है।

एकसमान लगेगा हाउस टैक्स : कालिया
नप अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने बताया कि शहर में लोगों को भवन में बनाए गए कमरों के हिसाब से हाउस टैक्स लिया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने पूरे शहर में घर-घर जाकर सर्वे किया है। नई व्यवस्था लागू होने से सभी हाउस टैक्स दाताओं पर एक समान हाउस टैक्स लगेगा। यह टैक्स उनके भवन के हिसाब से लिया जाएगा।

इस तरह होगा टैक्स का आकलन
अब भवन मालिकों से किराएदारों और भवन में बनाए गए कमरों के हिसाब से हाउस टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा भवन में व्यापारिक प्रतिष्ठान और दफ्तर हैं तो ऐसे मकानों में टैक्स की अलग रहेगी।

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