
बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी, बिलासपुर डा. अजय शर्मा ने जमाखोरी व मुनाफाखोरी को रोकने के लिए विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए हैं। उपायुक्त आदेश जारी करते हुए यह मूल्य तुरंत प्रभाव से लागू किए हैं। उपायुक्त ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार जिला बिलासपुर में बकरे तथा मेंड़े का मांस 220 रुपये, चिकन बायलर 180 रुपये, चिकन जिंदार 90 रुपये, मछली ग्रेड-ए 80, बिना फ्राई मछली ग्रेड-बी 70 रुपये, फ्राई की गई मछली 130 रुपये प्रति किलोग्राम से बिकेगी।
इसी प्रकार ढाबों के माध्यम से परोसा जाने वाला खाना, जिसमें चावल, चपाती दाल सहित सब्जी व कड़ी (पूरा खाना) 40 रुपये, सब्जी, दाल स्पेशल, राजमाह, चना, मटर, आलू, मटर, भिंडी, फूलगोभी इत्यादि 30 रुपये प्रति प्लेट, परमल चावल प्लेट 15 रुपये, पालक पनीर, मटर पनीर 40 रुपये प्रति पेट बेचना होगा। चपाती तवा तीन रुपये, चपाती तंदूरी चार रुपये, दाल फ्राई 22 रुपये प्रति प्लेट, सब्जी/दाल के साथ दो पूरी 18 रुपये प्रति प्लेट, चना भटूरा 15 रुपये बिकेगा। समोसा प्रत्येक पीस छह रुपये, रायता 12 प्रति प्लेट तथा चाउमिन 40 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित किए हैं।
इसके अतिरिक्त ग्वालों तथा हलवाइयों द्वारा बेचा जाने वाला बिना उबला दूध 26 रुपये, कामधेनु दूध (पास्च्युरीकृत) 28 रुपये लीटर, सभी प्रकार का टोंड तथा डबल टोंड दूध प्रिंट दरों के अनुसार, पनीर 180 प्रतिकिलो, दही 40 रुपये किलोग्राम के दर से बिकेगा। आदेश के अनुसार प्रत्येक दुकानदार, ढाबा मालिक अपनी-अपनी दुकान तथा ढाबों के मुख्य प्रवेश द्वार पर संबंधित दुकान के मालिक, ढाबा मालिक द्वारा हस्ताक्षर की गई दर सूची लगाना सुनिश्चित करेंगे।