
जालंधर: पंजाब सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक करके प्रापर्टी टैक्स की नई दरें तो लागू कर दी हैं और इसमें लोगों को काफी राहत भी दी गई है पर इस बार नया प्रावधान जोड़ा गया है कि प्रापर्टी टैक्स सैल्फ असैसमैंट रिटर्न के जरिए हर साल 31 दिसम्बर तक ही भरा जा सकेगा। सर्किट हाऊस में पत्रकारों से बातचीत में लोकल बाडीज के प्रिंसीपल सैक्रेटरी अशोक गुप्ता, लोकल बाडीज मंत्री भगत चूनी लाल, विधायक के.डी. भंडारी, मेयर सुनील ज्योति, कमिश्रर विनय बुबलानी, डिप्टी डायरैक्टर प्रीतम सिंह व ज्वाइंट कमिश्रर अनुपम कलेर ने बताया कि यह प्रापर्टी टैक्स जो व्यक्ति 30 सितम्बर तक जमा करवा देगा उसे कुल देय टैक्स में 10 प्रतिशत रिबेट मिलेगी।
1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक टैक्स जमा करवाने वालों को पूरा टैक्स देना पड़ेगा जबकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक टैक्स जमा करवाने वालों को कुल टैक्स की 25 प्रतिशत पैनल्टी भी साथ में जमा करवानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति साल का प्रापर्टी टैक्स 31 मार्च के बाद जमा करवाएंगे, उन्हें 50 प्रतिशत पैनल्टी व उस अवधि तक का 18 प्रतिशत ब्याज लगेगा। पंजाब सरकार कुछ बैंकों से बातचीत कर रही है ताकि वे ही प्रापर्टी टैक्स प्राप्त कर लें। इसके साथ ही एक साफ्टवेयर भी डिवैल्प किया जाएगा जो टैक्स कैल्कुलेट करने में मदद करेगा।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डिफाल्टरों के लिए वही प्रावधान लागू होंगे जो हाऊस टैक्स एक्ट में नीलामी और सीलिंग इत्यादि से संबंधित थे। कृषि व बागवानी हेतु प्रयुक्त होती भूमि को इस टैक्स से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है जबकि पार्किंग हेतु प्रयोग में लाए जाते स्थल पर भी यह टैक्स नहीं लगेगा। विधवाओं, स्वतंत्रता संग्रामियों (पैंशन धारक) व अंगहीनों को टैक्स में 5000 रुपए तक की छूट होगी जबकि नीले कार्डधारक गरीबों को यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
