हिमाचल में सेब का कारोबार करने के लिए अब आढ़तियों के लिए होंगे यह नियम

हिमाचल में सेब का कारोबार करने के लिए अब आढ़तियों के लिए होंगे यह नियम

हिमाचल की मंडियों में आढ़तियों को किलो के हिसाब से सेब कारोबार करने का शपथ पत्र देना होगा। बागवानी, जनजातीय और राजस्व मंत्री के निर्देशों पर कृषि विपणन बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। 10 मई से पहले आढ़तियों को वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत मशीनों का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर आढ़तियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मनमानी करने वाले आढ़ती ब्लैक लिस्ट भी होंगे।

इस सेब सीजन में किलो के हिसाब से सेब खरीदने की व्यवस्था पुख्ता तौर पर लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सेब उत्पादकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए मंडियों में वजन करने के बाद ही सेब की बिक्री होगी। मंडियों में सेब कारोबार करने वाले आढ़तियों से मंडी समितियां शपथ पत्र लेंगी। शपथ पत्र में आढ़तियों को उल्लेख करना होगा कि किसी भी बागवान का पिछले सीजन का पैसा उस पर बकाया नहीं है। इस सीजन में वह वजन मापने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग करेगा। ऑक्शन यार्ड पर वह उन्हीं सेब के डिब्बों की बिक्री करेगा, जिनमें वजन का उल्लेख होगा और वजन 24 किलो से अधिक नहीं होगा।

10 मई से पहले वजन मापने की इलेक्ट्राॅनिक मशीनों की करनी होगी व्यवस्था
आढ़तियों को 10 मई से पहले वजन मापने की इलेक्ट्राॅनिक मशीनों की व्यवस्था करनी होगी। मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत मशीनों का सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। अगर आढ़ती सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए तो उसका लाइसेंस हिमाचल कृषि एवं बागवानी उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत रद्द/निरस्त कर दिया जाएगा। मनमानी करने वाले आढ़ती ब्लैक लिस्ट भी होंगे।

सेब उत्पादकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए इस सीजन में किलो के हिसाब से सेब बिक्री की व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी। मंडियों में आढ़ती वजन के हिसाब से ही सेब बेचें, इसके लिए उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद किए जाएंगे।– जगत सिंह नेगी बागवानी, जनजातीय और राजस्व मंत्री

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