हमीरपुर स्मोक फ्री घोषित

हमीरपुर। उपायुक्त आशीष सिंहमार ने तंबाकू निषेध दिवस पर अधिनियम कोटपा के अंतर्गत पापुलेशन रिसर्च सेंटर एचपीयू, शिमला द्वारा पांच पैरा मीटर पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हमीरपुर को स्मोक फ्री घोषित किया। उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण सार्थक परिणाम सामने आए हैं। धूम्रपान का प्रयोग न करने के लिए लोगों की आदत में बदलाव आया है। लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान न हो। सभी का नैतिक कर्त्तव्य है कि लोगों को और अधिक जागरूक किया जाए।
उन्होंने कहा कि कोटपा का मुख्य उद्देश्य बच्चों, औरतों, युवाओं को धूम्रपान के प्रयोग से रोकना है। कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों को 200 रुपए जुर्माना तथा धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पाद के विज्ञापनों को दीवारों, शैक्षणिक संस्थानों में लगाने पर 1000 से 5000 रुपए और दो से पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि भविष्य में भी कोटपा में और अधिक तीव्रता से गति लाए जाए।
सीएमओ डॉ. पीआर कटवाल ने कहा कि मई 2012 से अप्रैल 2013 तक 5,27,693 रुपए का जुर्माना धूम्रपान करने वालों से वसूला गया है और 12 चलान न्यायालय को आगामी कार्रवाई को भेजे हैं। अस्पताल में धूम्रपान करने वालों का काउंसलिंग और दवाइयों के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर तक स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों, शिविरों, प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जा रही है।
एसपी जेआर चौहान, एडीसी हिमांशु शेखर चौधरी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा आरसी तबियाल, एसडीएम हमीरपुर सतीश शर्मा, भोरंज से बलवान चंद, नादौन से बलवीर ठाकुर, एसएमओ हमीरपुर डा. केसी चोपड़ा, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य स्वयं सेवी संस्था, शिमला से सुरेंद्र गुप्ता, हमीरपुर के संतोष गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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