सौतेली बेटी से दुष्कर्म में दस साल कैद

नई दिल्ली। सौतेली नाबालिग बेटी से दुष्कर्म व कुकर्म के मामले में दोषी पिता को अदालत ने दस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके का है। अदालत ने पूर्वी दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने पीड़िता के 35 वर्षीय पिता को उससे दुष्कर्म व कुकर्म का दोषी ठहराते हुए दस साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता की आयु 13 साल है। अभियोजन के मुताबिक पीड़िता की मां ने 2012 में पुलिस में शिकायत देकर पति पर बेटी के यौन शोषण का आरोप लगाया था।

Related posts