
ऊना। सीजेएम ऊना प्रदीप सामयाल की अदालत ने मंगलवार को एक मामले पर फैसला चुनाते हुए क्षेत्र के थानाकलां में वर्ष 2012 के दौरान एक ट्रक ड्राइवर की ओर से लापरवाही से ट्रक चलाते हुए एक मेडिकल स्टोर में टक्कर मार कर उसे क्षतिग्रस्त करने के आरोप में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी चालक को कारावास और नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक शरद लगवाल ने बताया कि 19 मई 2012 की रात लगभग 11 बजे ट्रक नंबर एचपी 22 4732 के चालक रमेश कुमार पुत्र बर्फु राम निवासी सदरयाणा तरक्वाड़ी, तहसील भोरंज (हमीरपुर) ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए थानाकलां में इसी गांव के निवासी विकास आंगरा पुत्र प्रेम आंगरा के मेडिकल स्टोर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया] जबकि खुद भी हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। लोक अभियोजक शरद लगवाल ने बताया कि न्यायाधीश प्रदीप सामयाल ने ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 279 के तहत तीन माह का कारावास भुगतने और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत 1500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।
