
ऊना। जेएमआईसी कोर्ट नंबर-तीन के न्यायाधीश निरंजन सिंह की अदालत ने क्षेत्र के हरोली में वर्ष 2008 में हुए एक सड़क हादसे के दोषी स्कूटर चालक को नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने बताया कि कुंदन लाल ने चार जून 2008 को हरोली थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि रात सवा 10 बजे जब वह अपने ससुर जगन्नाथ के साथ स्कूटर में पेट्रोल डलवाने पैदल पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था तो स्कूटर चालक सुरेंद्र कुमार पुत्र काका राम निवासी जाडला कोईड़ी ने तेज गति स्कूटर चलाते हुए जगन्नाथ को टक्कर मार दी, जबकि खुद भी वह नाले में जा गिरा। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार दिलाया गया। सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने बताया कि न्यायाधीश निरंजन सिंह ने स्कूटर चालक सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दो हजार रुपये जुर्माना और धारा 196 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को एक माह का कारावास भुगतना होगा।
