सड़क हादसे के दोषी को कैद

ऊना। भदसाली में वर्ष 2007 के दौरान हुए सड़क हादसे में तीन वर्ष के बालक की मौत के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश दिव्य ज्योति पटियाल ने कार चालक को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कठोर कारावास और 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश पारित किए हैं। सहायक जिला न्यायवादी नवीन धीमान ने बताया कि 26 अगस्त 2007 को अंजू जसवाल पत्नी अश्विनी जसवाल अपने तीन वर्षीय भतीजे कार्तिक के साथ मंदिर में ज्योति जगा कर घर वापस जा रही थी। इसी दौरान होशियारपुर की ओर से एक व्यक्ति लांसर कार नंबर डीएल 1सीए 1443 को तेजरफ्तारी और लापरवाही से चलाते हुए आया और कार्तिक को रौंद डाला। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। इसी दौरान जब बालक को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम से संदेश भिजवाकर कार को ऊना के रेड लाइट चौक पर रोक लिया। जहां कार चालक की पहचान गुरप्रीत सिंह पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी लंबा पिंड झंगीटी जिला जालंधर पंजाब के रूप में की गई। शुक्रवार को इस केस पर निर्णय सुनाते हुए जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश दिव्य ज्योति पटियाल ने गुरप्रीत सिंह को सड़क हादसे का दोषी करार दिया। उन्होंने दोषी को धारा 297, 304ए और 201 के तहत 6-6 माह का कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

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