शिक्षा उपनिदेशक शिमला और नाहन को जारी की चेतावनी, जानें पूरा मामला

शिक्षा उपनिदेशक शिमला और नाहन को जारी की चेतावनी, जानें पूरा मामला

शिमला
राज्य सूचना आयोग ने ददाहू निवासी कपिल भारद्वाज की अपील पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला और उपनिदेशक नाहन को चेतावनी जारी की है कि उन्होंने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी के आदेशों की अनुपालना नहीं की। अथॉरिटी ने अधिसूचना और वालंटियर शिक्षकों की नीति को दो हफ्तों में जारी करने के निर्देश दिए थे।

हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला और नाहन को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने वालंटियर शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में सूचना मांगे जाने पर जारी किए हैं। राज्य सूचना आयोग ने ददाहू निवासी कपिल भारद्वाज की अपील पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला और उपनिदेशक नाहन को चेतावनी जारी की है कि उन्होंने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी के आदेशों की अनुपालना नहीं की। अथॉरिटी ने अधिसूचना और वालंटियर शिक्षकों की नीति को दो हफ्तों में जारी करने के निर्देश दिए थे।

अगर भविष्य में ऐसी कोई भी लापरवाही पाई गई तो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। इन निर्देशों के साथ ही दूसरी अपील का निपटारा किया जाता है। आयोग के अनुसार कि अपीलकर्ता और बीईईओ ददाहू को रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 1992 के चयनित उम्मीदवारों के लिए अधिसूचना को चिन्हित करने के अभ्यास से जुड़ा था। प्रतिवादियों ने यह कहा था कि यह रिकार्ड जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और यह ढूंढा नहीं जा पा रहा है।

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