
मैड़ी/अंब (ऊना)। एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 अंब के न्यायाधीश पंकज ने शराब तस्करी के मामले में तिलक राज पुत्र हरीराम निवासी टटेहड़ा को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एक साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि दो मार्च 2008 को पुलिस ने तिलक राज पुत्र हरीराम निवासी टटेहड़ा को गश्त के दौरान कुठियाड़ी-टेहड़ा मार्ग पर दो पेटी शराब के साथ पकड़ा था। वह स्कूटर नंबर पीबी-16-2958 पर शराब की दो पेटी लेकर जा रहा था। पुलिस आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 61-1-14 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की जांच उस समय के थाना प्रभारी मेहरचंद ने की थी। इसमें सात गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तिलकराज को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। बचाव पक्ष ने सजा कम करने की न्यायालय से गुहार लगाई थी। लेकिन न्यायालय ने इस दलील पर तर्क दिया कि शराब की तस्करी एक जुर्म है। जुर्म के अनुसार ही सजा तय की गई है। सजा माफी से गोरखधंधे से जुड़े लोगों को शह मिलेगी।
