लापरवाह वाहन चालक को दो साल की कैद

घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं के न्यायिक दंडाधिकारी (कोर्ट-3) विशाल भमनौत्रा की अदालत ने तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को कुचलने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुल दो वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये जुरमाने की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील सुरेश ठाकुर ने बताया कि पड्यालग चौक पर ढाबा चलाने वाला मदनलाल 28 अक्तूबर 2003 को शाम करीब सवा सात बजे दीनानाथ के घर जा रहा था। उसके घर के समीप पहुंचने पर उसने दीनानाथ को सड़क के किनारे बजरी इकट्ठी करते हुए देखा। उसी दौरान तेज रफ्तार से आई एक कार एचपी-23-0437 ने गलत दिशा में जाकर दीनानाथ को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भराड़ी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता व मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराआें के तहत कार चालक देहरा गोपीपुर निवासी विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अदालत में 8 गवाह पेश किए गए। अदालत ने विनोद कुमार को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 304ए के तहत दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये जुरमाने, धारा 279 के तहत छह माह के कारावास व एक हजार रुपये जुरमाने, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत छह माह के कारावास व एक हजार रुपये जुरमाने व धारा 196 के तहत एक हजार रुपये जुरमाने की सजा सुनाई।

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