रेप केस में आरोपी बरी

ऊना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना राकेश चौधरी की अदालत ने एक अहम फैसले में रमेश चंद पुत्र धर्मचंद निवासी रायपुर अंब जिला ऊना को भादंसं की धारा 376 के आरोपों से बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील संदीप एस चंदेल ने बताया कि आरोपी पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने एक महिला के साथ 23 दिसंबर 2012 को रायुपर में दुराचार किया। इसकी 26 दिसंबर 2012 को एफआईआर हुई। न्यायालय में पुलिस ने चालान पेश किया और मुकदमा चलाया। मामले में अदालत में कुल 16 गवाह पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों के साथ-साथ गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रमेश को आरोप मुक्त करार दिया।

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