राडिया की बातचीत से जुड़ी सीडी पर जताई आपत्ति

नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में अभियुक्त पूर्व संचार मंत्री ए राजा ने कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के फोन काल से संबंधित सीडी को रिकॉर्ड पर लाने पर आपत्ति जताई है। अदालत के समक्ष उन्होंने कहा कि सीडी को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।
पटियाला हाउस स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी के समक्ष सीबीआई के आवेदन पर आपत्ति जताते हुए राजा व अन्य अभियुक्तों ने तर्क रखा कि मामले में आरोप पत्र दायर करने के दौरान उक्त सीडी को पेश नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरोप पत्र दायर करने के बाद इस तरह का कोई अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी साक्ष्य हार्ड डिस्क में हैं और उसके बाद दूसरे स्तर पर पेश साक्ष्य को मंजूर नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त आवेदन को खारिज किया जाए। इससे पहले सीबीआई के विशेष अधिवक्ता यूयू ललित ने कहा कि सीडी में नीरा राडिया और कई उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड है। अदालत ने मामले की सुनवाई 9 जुलाई तय की है। इसके साथ ही सीबीआई द्वारा मामले में 17 नए गवाह बनाने संबंधी आवेदन पर भी इसी दिन सुनवाई तय की है।

हाईकोर्ट ने दयालु अम्मा की याचिका ठुकराई
नई दिल्ली। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष बतौर गवाह पेश होने से छूट देने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति वीना बीरबल के समक्ष पेश याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने बताया कि निचली अदालत ने उनकी 82 वर्षीय मुवक्किला को छूट प्रदान करने से इंकार कर दिया था, जबकि उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वे अदालत में पेश हो सकें। अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों पर असहमति जताते हुए कहा कि याची की सरकारी अस्पताल में जांच करवाकर अदालत में पेश किया जा सकता था। उनकी नजर में यह याचिका मात्र मामले को लटकाने के लिए है। अदालत ने उन्हें बुधवार को यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस परिस्थिति और सीबीआई की किस याचिका में शीर्ष अदालत ने इस आशय का आदेश दिया है।

Related posts