मास्क न लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 5000 रुपये तक जुर्माना आठ दिन का कारावास भी

शिमला

प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल में अनलॉक-2 में लापरवाही से घूमना अब भारी पड़ेगा। प्रदेश के आठ जिलों में कोविड-19 के नियमों में सख्ती करते हुए शुक्रवार से मास्क न लगाने और ढंग से मुंह और नाक न ढकने वालों पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। सोलन जिले में मास्क न लगाने और  सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ आठ दिन का कारावास भी होगा। कांगड़ा, हमीरपुर, लाहौल और किन्नौर के उपायुक्तों ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है।

शुक्रवार को आदेश जारी हो सकते हैं। उधर, प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के तबादलों पर दोबारा सख्ती से रोक लगा दी है।  शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन के उपायुक्तों ने मास्क पहनने को लेकर सख्ती करने के आदेश जारी कर दिए। शुक्रवार से पुलिस इसकी निगरानी करना शुरू कर देगी। हालांकि इस बार की कैबिनेट बैठक में भी इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन अब जिला उपायुक्त अपने स्तर पर नियमों में सख्ती कर रहे हैं।

किस जिले में कितना जुुर्माना
मास्क न पहनने पर यह होगा जुर्माना (रुपये में)
मंडी      500 से 5000
चंबा     500 से 5000
कुल्लू  500 से 5000
सिरमौर 500 से 5000
सोलन  500 से 5000
बिलासपुर 200 से 5000
शिमला   1000
ऊना     100 से 500

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