मारपीट के मामले में बाप-बेेटे को दो-दो वर्ष की कैद

रामपुर बुशहर। एसीजेएम रामपुर की अदालत ने मारपीट के मामले में दोषी पाए गए बाप और बेटे को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोनों दोषियों को 5500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न होने की सूरत में दोनों को तीन माह की साधारण सजा भुगतनी होगी। इस मामले में हीरा लाल, गांव धारगौरा, तहसील रामपुर और राम दयाल पुत्र हीरालाल, गांव धारगौरा शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दो जुलाई 2011 को करीब सात बजे किसी बात को लेकर हीरालाल और गुरदास, गांव बटाली, डाकघर करतोट के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद हीरालाल ने फोन कर अपने दो बेटों राम दयाल और राम दास को बुलाया और गुरदास को पीट डाला। राम दयाल ने गुस्से में आकर गुरदास के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। जिससे उसके सिर मे गहरी चोटें आईं। इसके बाद गुरदास की शिकायत पर झाकड़ी थाने में धारा 323, 325, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मारपीट में एक आरोपी राम दास नाबालिग पाया गया, जिसका मामला जुबिनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस मामले में बाप और बेटे को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी सहायक जन न्यायवादी भगवान सिंह नेगी ने की।

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