
ऊना: ऊना की जेएमआईसी-3 निरंजन सिंह की अदालत ने एक अहम फैसले में देसराज पुत्र दुनी चंद व उसकी पत्नी शीला देवी निवासी कुठार खुर्द को मारपीट के मामले में आईपीसी की धारा 325 व 323 के तहत दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषियों को आईपीसी की धारा 325 के तहत 2-2 वर्ष की साधारण कैद व 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को 3-3 माह अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। धारा 323 के तहत 3-3 माह की कैद तथा 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने बताया कि 23 अप्रैल, 2006 को शिकायतकत्र्ता बिशन दास जब अपने खेत में झाडिय़ां साफ कर रहा था तो उक्त दोषियों ने जमीनी विवाद के चलते उस पर हमला बोल दिया। इस दौरान हुई मारपीट में बिशन दास को बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनका चालान अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया।
