मारपीट के दोषियों को तीन माह की जेल

आनी (कुल्लू)। न्यायिक दंडाधिकारी करसोग कैंप आनी सूर्यप्रकाश ने निरमंड तहसील के दो व्यक्तियों को शराब पीकर मारपीट करने का आरोप सिद्ध होने पर तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 500-500 रुपये जुर्माना भी अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना अदा न करने की हालत में 15-15 दिन की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि वर्ष 2009 में शिकायतकर्ता ठाकुर दास और उसका साथी नरेंद्र शर्मा बिस्कुट, टॉफी आदि की सप्लाई लेकर काजूखड की ओर जा रहे थे कि रास्ते में निरमंड तहसील के माहवा निवासी बलराम पुत्र वीर सिंह और किंदला गांव निवासी तारा चंद पुत्र जय सिंह ने उनका रास्ता रोक कर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में ठाकुर दास को बाजू, कान सहित शरीर के अंदरूनी हिस्सों में चोटें आई थी। पुलिस छानबीन के बाद मामला आनी कोर्ट में चलाया था। इस पर न्यायिक दंडाधिकारी करसोग कैंप आनी सूर्यप्रकाश ने दोनों को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 34 1-34 के तहत एक एक माह के साधारण कारावास और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने की हालत में 15-15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जबकि आईपीसी की धारा 32 3-34 के तहत तीन-तीन माह के साधारण कारावास और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न देने की हालत में एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारवास और दो हजार रुपये हर्जाना देने की सजा सुनाई है।

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