
ऊना। कोर्ट नंबर तीन के न्यायाधीश निरंजन सिंह ने मारपीट के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इन तीनों के खिलाफ न्यायालय ने कैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों में एक युवती भी शामिल है। दोषियों को जुर्माना भरने के भी आदेश हुए हैं। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितिन कुमार ने की। नितिन कुमार ने बताया कि जिन लोगों को सजा हुई है, उनमें हरिकृष्ण, रमन और दिनेश कुमारी निवासी कोटलां शामिल हैं। हरिकृष्ण और रमन को भादंसं की धारा 325 के तहत तीन वर्ष कैद और एक हजार जुर्माना और भादंसं की धारा 323 के तहत छह माह का कारावास और 500-500 जुर्माने की सजा हुई। दिनेश कुमारी को भादंसं की धारा 325 के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा हुई है। नितिन कुमार ने बताया कि 17 जून 2003 को शांति स्वरूप निवासी कोटलाकलां ने ऊना थाने में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि दोषियों ने उन पर डंडों और ईंटों से हमला किया। शाम को शांति स्वरूप अपनी पत्नी सहित अपने चाचा बलदेव के घर गए। शांति स्वरूप का मकान दोषी हरिकृष्ण के पास किराए पर था। इस दौरान वहां पर उन्होंने हरिकृष्ण से किराया मांगा तो तीनों दोषियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे शांति स्वरूप जख्मी हुए। घटना में उनके चाचा बलदेव को चोटें आईं। नितिन कुमार ने कहा कि दोषियों के खिलाफ न्यायालय ने उनके अपराध के लिए उक्त सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
