मारपीट के चार दोषियों को छह माह की कैद

ऊना। जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश दिव्य ज्योति पटियाल ने मारपीट के एक केस में फैसला सुनाते हुए चार लोगों को दोषी करार दिया। विभिन्न धाराओं में दोषियाें को कारावास और जुर्माना भरने के आदेश हुए हैं।
सहायक जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने बताया कि 22 अप्रैल 2004 को चताड़ा के तेलू राम के घर ईसपुर से बारात आई। शादी के दौरान शाम के 4 बजे जब सभी बाराती खाना खाकर उनके घर से बाहर जा रहे थे तो जगन लाल जग्गा, लाल चंद लाली, मदन लाल और राकेश कुमार संजू ने पुरानी रंजिश के चलते बारात में आए चरणदास, शिव शंकर, असमालदीन, प्रीतम चंद और बलविंद्र सिंह पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इसमें बलविंद्र, शिव शंकर और चरणदास को गंभीर चोटें आई। घायलों को तेलू राम, असमालदीन और प्रीतम चंद ने छुड़वाया। नवीन कुमार ने बताया कि न्यायाधीश दिव्य ज्योति पटियाल ने चारों को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत 3-3 माह कारावास, 1-1 हजार रुपये जुर्माना, 324 के तहत 6-6 माह कैद, 2-2 हजार जुर्माना, 325 के तहत 6-6 माह कैद, 2-2 हजार जुर्माना, 506 के तहत 3-3 माह कैद, 1-1 हजार जुर्माना, 326 के तहत 6-6 माह कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

Related posts