
पंचकूला: 50 रुपए के लिए अपनी प्रेमिका को जलाकर मार देने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार सोंधी ने सोमवार को उम्र कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लड़की ने लगभग 90 प्रतिशत जली अवस्था में मरने से पहले अस्पताल में मैजिस्टे्रट को दिए बयान में अपने प्रेमी पर जलाने का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि पंचकूला के सैक्टर-17 की राजीव कालोनी में अपने बच्चों के साथ रह रही भगवती (45) के पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह वर्ष 2009 में राजीव कालोनी में रहने वाले बीरपाल (30) के संपर्क में आई और दोनों का प्रेम प्रसंग लगभग ढाई साल तक चलता रहा।
8 अक्तूबर 2011 को बीरपाल किसी मुद्दे पर काफी गुस्से में था और शराब पीने के बाद उसने भगवती से 50 रुपए मांगे। बीरपाल और शराब खरीदना चाहता था लेकिन भगवती ने 50 रुपए देने से मना कर दिया। गुस्से में बीरपाल ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। इसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया।
भगवती को गंभीर हालत में सैक्टर-32 चंडीगढ़ स्थित अस्पताल में दाखिल करवाया गया। भगवती ने मैजिस्टे्रट के सामने बयान देते हुए बीरपाल को दोषी बताया था। 14 अक्तूबर 2011 को भगवती की मौत हो गई। पुलिस ने बीरपाल को जिला भीमनगर (उत्तर प्रदेश) स्थित उसके पैतृक गांव से 21 अक्तूबर 2011 को गिरफ्तार कर लिया था।
