महंगा पड़ सकता है अब नशे में गाड़ी चलाना

मैड़ी (ऊना)। नशे में चूर होकर वाहन चलाना अब काफी महंगा पड़ सकता है। नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति नशा करके दुर्घटना करता है या उसमें किसी की जान चली जाती है तो ऐसे में आरोपी को न्यायिक हिरासत का सामना करना पड़ेगा और उसे उम्रकैद तक सजा हो सकती है।
इससे पहले दुर्घटना के आरोपी को कई मामलों में आसानी से जमानत मिल जाती थी। लेकिन 304 एए के तहत यदि वाहन चालक नशे में पाया जाता है तो पहले तो उसे तुरंत जमानत का प्रावधान नहीं है। दूसरा उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और यदि दुर्घटना उसकी गलती से हुई पाई जाती है तो उसे अधिकतम उम्रकैद की सजा तक हो सकती है। गौरतलब है कि यदि सड़क दुर्घटनाओं पर नजर डाली जाए तो उनमें से अधिकांश मामलों में इसका कारण नशा करके वाहन चलाना होता है। इस तरह से नशा करने वाले व्यक्ति खुद की जान को तो खतरे में डालता ही है। साथ ही वह दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन जाता है। उपमंडल अंब के तहत ज्वार के निकट बुधवार को हुई दुर्घटना में टिप्पर चालक नशे में पाया गया। उसे अदालत में पेश किया गया, जिसे अदालत की ओर से चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में दिया गया है। अंब के डीएसपी सागर चंद्र ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध धारा 304 एए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत जुर्म साबित होने पर उम्रकैद तक का प्रावधान है।

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