
मुजफ्फरनगर: शामली में सामूहिक बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में भाजपा के विवादास्पद विधायक सुरेश राणा और दो अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ नया आरोप पत्र दायर किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैलाश कुमार की अदालत में शामली जिले के थाना भवन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक राणा तथा पार्टी कार्यकर्ताओं घनश्याम और राधे श्याम के खिलाफ 16 जून को प्रदर्शन के दौरान दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कल आरोप पत्र दायर किया गया।
शामली में 21 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण और सामूहिक बलात्कार के बाद राणा समेत सैंकड़ों लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था और दुकानों एवं वाहनों में तोड़ फोड़ की थी। इस दौरान 12 लोग घायल हो गए थे। राणा को भड़काउ भाषण देकर मुजफ्फरनगर में कथित रूप से साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के मामले में 20 सितंबर को लखनउ में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 14 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
