
पधर (मंडी)। पंचायत मसौली और चलारग के पंचायत सचिव को सेवा नियमों की अवहेलना की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। विकास खंड अधिकारी ने सचिव की मनमानी पर कड़ा संज्ञान लिया है। बीडीओ ने पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सचिव को दो दिन भीतर जवाब देने को कहा है। इस बीच स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई की जा सकती है।
विकास खंड अधिकारी द्रंग स्थित पधर ने पंचायत मसौली और चलारग के पंचायत सचिव को सरकारी सेवा नियमों की अवहेलना और बिना सूचना दिए बैठक से गैर हाजिर रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विकास खंड अधिकारी सुभाष गौतम के मुताबिक पंचायत सचिव चमन लाल को इससे पूर्व भी सरकारी सेवा नियमों की अवहेलना करने पर नोटिस जारी किए हैं। लेकिन अधिकांश नोटिस का कोई जवाब कार्यालय में नहीं पहुंचा। शनिवार को बीडीओ ने पंचायत सचिव को केंद्रीय सेवा नियम वर्गीकरण नियंत्रण नियमावली 1965 के नियम 14 के तहत अंतिम नोटिस जारी किया है। इसमें दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण बीडीओ कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीओ सुभाष गौतम ने कहा कि यदि दो दिन में जवाब नहीं आया तो विभाग पंचायत सचिव के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई अमल में लाएगा।
