बीमा कंपनी को दो लाख अदा करने के दिए आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,01,620 रुपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले 4000 रुपये हर्जाना और 2000 रुपये शिकायत व्यय के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा और लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के धटोली (खुडला) निवासी जगदीश चंद पुत्र सूंका राम की शिकायत को उचित मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में इस राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।
अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने पॉलीहाउस को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही 29 मार्च 2011 को तूफान के कारण पॉलीहाउस और फसल तबाह हो गई। उपभोक्ता ने इस बारे में कंपनी, पुलिस और पंचायत प्रधान को सूचित किया था। इसके चलते कंपनी ने आकलन करवाया था। लेकिन जब बीमा कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया तो उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर कर दी। शिकायत की सुनवाई के दौरान कंपनी ने मुआवजा तय तो कर दिया लेकिन यह राशि पौली हाउस को पहुंचे नुकसान से बहुत कम तय की। ऐसे में फोरम ने कंपनी को घटना का फिर से आकलन करने को कहा। कंपनी के उचित मुआवजा अदा न करने पर उपभोक्ता ने दूसरी बार फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी की ओर से मुआवजे में अनुचित रूप से कटौती की गई है। इस कटौती के बारे में कंपनी की ओर से कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। फोरम ने मुआवजा राशि में अनुचित कटौती को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया।

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