बाइकर्स के हुड़दंग पर हाईकोर्ट गंभीर

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी में बाइकर्स के हुड़दंग को गंभीरता से लिया है। अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार व पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इन बाइकर्स के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद व न्यायमूर्ति विभु बाखरू की खंडपीठ ने कहा कि, यह काफी गंभीर मामला है। अदालत ने तीनों पक्षों को 23 अक्तूबर तक यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि स्टंट करने वाले बाइकर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए हैं।
याची अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हरी किशन के अधिवक्ता प्रदीप आर्य व मोनिका अरोड़ा ने खंडपीठ को बताया कि बेखौफ स्टंट बाइकर्स के कारण आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि, बाइकर्स कानून तोड़ कर इंडिया गेट के अलावा कनाट प्लेस, आईटीओ, बहादुरशाह जफर मार्ग, प्रगति मैदान, सुंदर नगर, दिल्ली गेट व आसपास के क्षेत्रों में रात को हुड़दंग मचाते हुए आम लोगों के जीवन को संकट में डाल रहे हैं। लेकिन पुलिस इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। यही कारण है कि पिछले माह 19 वर्षीय युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कहा पुलिस को इन बाइकर्स के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।

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