
ऊना। जिला मुख्यालय निवासी एक व्यक्ति के साथ बस की खरीद-फरोख्त के मामले में धोखधड़ी की गई। पुलिस ने धोखाधड़ी का शिकार हुए व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन आरंभ कर दी है। बताया गया है कि आरोपी ने बस का सौदा पक्का करने और खरीददार से दो लाख रुपये तक की रकम लेने के बाद भी उसे एनओसी नहीं दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश कुमार पुत्र जुगल किशोर निवासी ऊना ने बंगाणा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि 29 अप्रैल 2013 को उसने सुनील राणा पुत्र जापान सिंह निवासी पीरसलूही के साथ बस नंबर एचपी 56ए 1475 को खरीदने के संदर्भ में तीन लाख रुपये में सौदा किया। उन्होंने एग्रीमेंट के समय आरोपी को दो लाख रुपये भी दे दिए, लेकिन सुनील ने उन्हें एग्रीमेंट के मुताबिक गाड़ी की एनओसी आज तक नहीं दी। बंगाणा पुलिस ने इस संदर्भ में आरोपी सुनील राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 411, 420, 120बी और 35 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसपी केसी शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने केस के संदर्भ में छानबीन तेज कर दी है। हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल अमल में लाई जाएगी।
