
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने कुरियर कंपनी को उपभोक्ता का पार्सल न लौटाने पर 30 दिन के भीतर दो हजार रुपए की अदायगी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कुरियर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण हुई उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रुपए हर्जाना और 2000 रुपए शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर के पालीटेक्निक कालेज के इंजीनियरिंग कालोनी निवासी संत राम शर्मा पुत्र चेत राम की शिकायत को उचित मानते हुए सुंदरनगर के पुराने बस स्टैंड स्थित ट्रैकन कुरियर के प्रभारी रवि को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने नाकामिची टैकनो से मिनी लैपटाप खरीदा। इसमें कुछ तकनीकी खराबी आने पर नाकामिची टैकनो ने उन्हें लैपटाप को अपने पते पर भेजने को कहा था। उपभोक्ता ने 5 सितंबर, 2011 को मिनी लैप टाप का पार्सल कुरियर कंपनी के पास बुक करवाया था। पार्सल डिलीवर न हो पाने के कारण कंपनी ने उपभोक्ता को यह पार्सल वापस लेने के लिए बुलाया। इस पर उपभोक्ता अपने दोस्त के साथ पार्सल लेने कुरियर कंपनी के पास पहुंचे तो पार्सल कम भार का प्रतीत हुआ। जब यह पार्सल खोल कर देखा गया तो इसमें से लैपटाप गायब था। जब उपभोक्ता ने इस नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को कहा तो उन्होने इस बारे में असमर्थता जताई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता द्वारा बुक करवाया गया पार्सल उपभोक्ता को वापस नहीं लौटाया गया जो कुरियर कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने कुरियर कंपनी को लैपटाप की कीमत के रूप में राशि अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
