निकायों के अधिकारी भी बना सकेंगे आय प्रमाणपत्र, सरकार ने लिया फैसला

निकायों के अधिकारी भी बना सकेंगे आय प्रमाणपत्र, सरकार ने लिया फैसला

शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म होने के बाद असेसमेंट में अंक के लिए लगने वाले आय प्रमाणपत्र जारी करने को शहरी क्षेत्रों में निकाय अधिकारी अधिकृत कर दिए हैं।  इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागीय सचिवों और उपायुक्तों को पेश आ रही समस्या के बीच स्पष्टीकरण भी भेज दिया है। स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के आयुक्त, सहायक आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के अलावा नगर परिषद में अधिशासी अधिकारी या नगर पंचायत का सचिव भी आय प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।
पहले सिर्फ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडीएम, एडीसी या डीसी ही इसके लिए अधिकृत थे। कुछ मामलों में एसडीएम ने सर्टिफिकेट जारी करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि इससे संबंधित दस्तावेज निकायों के पास होते हैं। ऐसे में वह बिना दस्तावेजों के कैसे सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। चूंकि, इस सर्टिफिकेट की बदौलत तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू की जगह शुरू किए गए असेसमेंट में अंक मिलते हैं। ऐसे में अब कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि निकायाें के अधिकारी भी इसे जारी कर सकेंगे।

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