
जालंधर: अतिरिक्त सैशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत द्वारा एक नाबालिग लड़की का अपहरण किए जाने के मामले में जसबीर सिंह उर्फ काला को मुजरिम करार देते हुए धारा 363 के तहत 4 साल कैद, 2 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 मास की अतिरिक्त कैद व धारा 366 के तहत 3 साल कैद, 3 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 2 मास की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया जबकि…
उसकी मां गुरबचन कौर उर्फ बचन कौर पत्नी हरबंस सिंह, गुरनाम सिंह उर्फ शामा, बहन रानो उर्फ मंजीत कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह व मलकीत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
