नाक काटने वाले को 3 वर्ष की सजा

घुमारवीं : स्थानीय न्यायिक दंडाधिकारी रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने एक व्यक्ति की नाक मुंह से काटकर अलग कर देने के मामले में नामजद आरोपी ईश्वर दास पुत्र कांशी राम निवासी अप्पर हटवाड़ को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास व 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। स्थानीय सहायक लोक अभियोजक राहुल चोपड़ा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 18 मार्च, 2003 की है।

पुलिस थाना भराड़ी ने मामले के आरोपी ईश्वर दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326 व 506 के तहत मामला दर्ज कर स्थानीय अदालत में चालान पेश किया। स्थानीय न्यायिक दंडाधिकारी रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपी ईश्वर दास को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत 3 वर्ष के कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माने व धारा 506 के तहत 6 माह के कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Related posts