नशे के सौदागर को 12 साल कारावास

ऊना। जिले के संतोषगढ़ में पिछले साल अवैध चूरा पोस्त की बड़ी खेप के साथ दबोचे गए व्यक्ति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को लगभग 1 लाख रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। उपजिला न्यायवादी अरविंद कुमार नड्डा ने बताया कि 28 जनवरी 2012 को हरोली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने टीम के साथ संतोषगढ़ के जट्टपुर में नाकेबंदी कर रखी थी। इसी दौरान ट्रक यहां से गुजरा। पुलिस टीम ने ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक मौके से ट्रक को भगा कर ले गया। पुलिस टीम ने कार से पीछा करते हुए लगभग 200 मीटर की दूरी पर ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन संजू नामक व्यक्ति छलांग लगाकर भाग निकला। जिसे एक अन्य व्यक्ति मारुति कार में बिठाकर मौके से भगा ले गया। पुलिस ने ट्रक चालक जीवन कुमार निवासी नंगल कलां टाहलीवाल को माल सहित अपने कब्जे में ले लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 23 बोरियों में लदी कुल 6 क्विंटल 82 किलो 550 ग्राम चूरा पोस्त बमराद की थी। बाद में मारुति कार चालक उदय लाल निवासी चित्तौड़गढ़ राजस्थान को पंजाब पुलिस की सहायता से पंजाब में दबोचा गया। हालांकि, साक्ष्याें के अभाव में उदय लाल इस केस से बरी हो गया। संजू का आज तक कोई पता ठिकाना नहीं लग पाया है। ट्रक चालक जीवन कुमार को सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 12 साल कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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