नए फार्मूले के तहत प्रॉपर्टी टैक्स रेट जारी

नए फार्मूले के तहत प्रॉपर्टी टैक्स रेट जारी

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने एक साल की कशमकश के बाद आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नया फार्मूला तैयार कर नए रेट जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस फार्मूले से लोगों को राहत मिलेगी।

पंजाब कैबिनेट द्वारा पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट-1911 और पंजाब म्यूनिसिपल कॅार्पोरेशन एक्ट-1976 में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों अनुसार किए संशोधन को हरी झंडी देने से जायदाद कर की इस वित्तीय वर्ष से नई दरें लागू होंगी।

किसी व्यक्ति के पास 200 वर्ग गज की रिहायशी जायदाद है और उसका कुल कलैक्टर रेट 20 लाख रुपए है। उस व्यक्ति ने इस जायदाद पर 100 वर्ग गज/900 वर्ग फुट पर निर्माण किया तो उसको 601 रुपए जायदाद कर देना पड़ेगा।

इसका फार्मूला निकालने के लिए कलैक्टर रेट को निर्माण कीमत से जोड़ा जाएगा। 500 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्माण कीमत तय होगी।

खाली प्लाट पर जायदाद कर का फार्मूला

उदाहरण के तौर पर 200 वर्ग गज का प्लाट है, रिहायश, व्यापारिक, औद्योगिक या गैर-उत्पादक हो, जिसका कलैक्टर रेट 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए पर 5 प्रतिशत के हिसाब से इसका वार्षिक मूल्य एक लाख रुपए बना। वार्षिक कीमत जो कि एक लाख रुपए है, पर जायदाद कर 0.20 प्रतिशत के हिसाब से 200 रुपए बना।

किराए वाली जायदाद का फार्मूला

उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने अपनी रिहायशी जायदाद 10,000 रुपए प्रतिमाह के दर पर किराए पर दी तो उसको वार्षिक किराया एक लाख बीस हजार रुपए मिलता है, इस कुल कीमत पर 7.5 प्रतिशत के हिसाब से 9000 रुपए जायदाद कर देना पड़ेगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब घर/प्लाट का मालिक अपनी जायदाद का स्वयं मूल्यांकन करेगा जिस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। उसको मूल्यांकन के लिए किसी सरकारी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

जायदाद कर की श्रेणी अनुसार दरों का विवरण

जायदाद की श्रेणी

पहला जायदाद कर

मौजूदा जायदाद कर

व्यापारिक, औद्योगिक संस्थावक जायदाद (जो किराए पर है )

वार्षिक

किराए का 15 प्रतिशत

वार्षिक किराए का 10 प्रतिशत

व्यापारिक, औद्योगिक संस्थावक जायदाद (जो स्व: कब्जा है )

वार्षिक

कीमत का 15 प्रतिशत

वार्षिक

किराए का 3 प्रतिशत

रिहायशी जायदादें जो किराए पर हैं

वार्षिक किराए का 10 प्रतिशत

वार्षिक किराए का 7.5 प्रतिशत

50 वर्ग गज तक के प्लाट (स्व: कब्जा रिहायशी जायदाद)

एकमुश्त 50 रुपए

50 से 100 वर्ग गज तक के प्लाट (स्व: कब्जा रिहायशी जायदाद)

एकमुश्त 150 रुपए

100 से 500 वर्ग गज तक के प्लाट (स्व: कब्जा रिहायशी जायदाद)

वार्षिक कीमत का 0.5 प्रतिशत

500 वर्ग गज से अधिक के प्लाट (स्व: कब्जा रिहायशी जायदाद)

वार्षिक कीमत का 1 प्रतिशत

खाला प्लाट (चाहे रिहायशी, व्यापारिक, संस्थान , औद्योगिक हों)

वार्षिक कीमत का 0.20 प्रतिशत

गैर उत्पादक बिल्डिंग

वार्षिक कीमत का 0.20 प्रतिशत

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