
शिमला। तीन महिलाओं को मिट्टी का तेल डाल कर जलाने की आरोपी भोरंज की रक्षा देवी को हिमाचल हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश संजय करोल ने प्रार्थी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी का मामले में संलिप्त होना प्रतीत होता है और वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ भी कर सकती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी के खिलाफ भोरंज पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 506 के तहत मामला दर्ज है। प्रार्थी पर आरोप है कि उसने तीन महिलाओं पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाई। इस कारण एक महिला 60-70 फीसदी, दूसरी महिला 30 से 40 फीसदी और तीसरी महिला 4 फीसदी तक झुलस गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
