
नई दिल्ली। जीपीए से पाबंदी हटने के बाद भी प्रॉपर्टी बाजार इसे लेकर असमंजस में है। नए सर्कुलर के लिहाज से राजधानी में जीपीए से संपत्ति का पंजीकरण तो शुरू हो गया लेकिन यह सिर्फ प्रॉपर्टी की देखरेख की पावर देती है। जीपीए से सेल एग्रीमेंट कराने के लिए पहले प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराना पड़ेगा। इससे लीज होल्ड प्रॉपर्टी मालिकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जीपीए का सेल एग्रीमेंट भी कराया जा सकता है। प्रॉपर्टी डीड राइटर्स केसी ग्रोवर का कहना है कि सेल एग्रीमेंट भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर होगा। मतलब लीज होल्ड प्रॉपर्टी मालिक को इसका फायदा नहीं मिलेगा। वहीं, सेल एग्रीमेंट पर भी महिलाओं को चार और पुरुषों को छह फीसदी स्टांप ड्यूटी के साथ एक फीसदी पंजीकरण शुल्क देना होता है। रजिस्ट्री कराने पर भी यह चार्ज है। ऐसे में जीपीए और सेल एग्रीमेंट कराने के बजाए रजिस्ट्री कराना ज्यादा बेहतर है। सब रजिस्ट्रार भी इस दलील को सही ठहराते हैं।
