
धर्मशाला। कांगड़ा कोर्ट ने दो चेक बाउंस होने पर एनआई एक्ट 138 के तहत दोषी को 3 माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को चेक की राशि का भुगतान भी जल्द ही फर्म को करने के आदेश दिए हैं। कांगड़ा कोर्ट में अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि बिहारी लाल निवासी बैजनाथ तहसील ने ट्रैक्टर की खरीद के समय दो चेक फर्म को दिए थे। बिहारी लाल ने स्वास्तिक मार्केटिंग फर्म नगरोटा बगवां के मालिक राजीव सूद के नाम 40 हजार और 42 हजार रुपये के चेक काटे थे। इस दौरान फर्म के मालिक ने चेकों को बैंक में राशि के भुगतान के लिए लगाया तो दोनों ही चेक बैंक में बाउंस हो गए। इसके बाद राजीव सूद ने अपने स्तर पर भी बिहारी लाल से राशि के भुगतान के लिए कहा। लंबे अरसे तक राशि का भुगतान न होने पर सूद ने कांगड़ा कोर्ट में केस चलाया। केस में न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए बिहारी लाल को चेक बाउंस होने पर और पैसों का भुगतान न होने पर तीन-तीन माह की सजा सुनाई है। साथ ही चेकों का भुगतान भी फर्म को करने के आदेश दिए हैं।
