शिमला। सेशन जज (फोरेस्ट) की अदालत ने चरस के एक मामले में अभियुक्त को दस साल कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त बशीर मिंया बिहार का रहने वाला है। 16 फरवरी 2010 को ठियोग देहा के पास एक बस से पुलिस ने एक किलो सौ ग्राम चरस बरामद की। जांच में सामने आया कि यह चरस बशीर की है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी (फोरेस्ट) आरसी बख्शी ने की।
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