चरस तस्करी में विदेशी को दस साल कैद

कुल्लू। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अभियोग साबित होने पर न्यायालय ने एक विदेशी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने जोरदार पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग साबित कर दिखाया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने वीरवार को दिए अपने एक अहम फैसले में विदेशी के लिए दस साल की कैद मुकर्रर की है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी एनएस वर्मा ने न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। उनकी ठोस दलीलों को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए फैसले पर मुहर लगाई। केस के मुताबिक पुलिस का एक दल कुल्लू के रीयूणी नाला के पास नाका लगाकर लोगों और आने जाने वालों की तलाशी कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने इंग्लैंड निवासी मार्क ऐटीला हेजेडस को एक किलो 970 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथ पकड़ा। मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने बाद में इसका चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में विदेशी चरस तस्कर को आज यह सजा सुनाई। एसपी अशोक कुमार ने कहा है कि नशीले पदार्थों के गोरखधंधे में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय का यह फैसला उन लोगों के लिए सबक है जो नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े हैं।

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