चंडीगढ़ में कर्फ्यू समाप्त, लॉकडाउन रहेगा जारी शहरवासियों को कई तरह की छूट

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चंडीगढ़ में बीते करीब डेढ़ महीने से लगा कर्फ्यू समाप्त हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार के आदेशानुसार 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन राहत की बात यह है कि लॉकडाउन के बीच प्रशासन ने शहरवासियों को कई तरह की छूट भी दे दी है।

इनमें सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति के अलावा प्रोटोकॉल के मुताबिक वाहनों को बिना पास चलाने की भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि दुकानें खोलने व वाहनों के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने ऑड-ईवन का फार्मूला लागू किया है।
चार मई को वही दुकानें खुलेंगी, जिनके रजिस्ट्रेशन का आखिरी नंबर ईवन होगा। इसके अनुसार 2, 4, 6, 8 नंबर वाली दुकानें चार मई को खुलेंगी। इसी प्रकार 5 मई को ऑड नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। यही नियम वाहनों पर भी लागू होगा। ये फैसले शनिवार को चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। खास बात यह है कि इस छूट के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोजाना खुली रहेंगी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रॉसरी, मेडिसिन, सब्जियों व फलों की दुकानें रोजाना खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेंगी। वहीं, ऑनलाइन एजेंसियों की ओर से पके हुए खाने की डिलीवरी बंद रहेगी।

सेक्टरों की अपनी मंडियां भी इस दौरान पूरी तरह बंद रहेंगी। सरकारी बसों से सेक्टरों में सब्जी व फलों का वितरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। बड़े शॉपिंग मॉल व शापिंग कांप्लेक्स जैसे सेक्टर-17 और सेक्टरों के डिवाइडिंग रोड पर शापिंग कांप्लेक्स स्थित हैं, वह भी बंद रहेंगे। सभी संपर्क सेंटर खुले रहेंगे। सभी सरकारी दफ्तर केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों अनुसार काम करेंगे।

शहर के 6 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, यहां नहीं मिलेगी कोई छूट
यूटी प्रशासन ने शहर के उन 6 हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें धनास की कच्ची कॉलोनी, सेक्टर-30बी का एक हिस्सा, बापूधाम कॉलोनी, सेक्टर 38 का एक हिस्सा, सेक्टर 52 का एक हिस्सा और मनीमाजरा के शास्त्री नगर के एक हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित कर यहां सख्ती कर दी है।
इन सभी हिस्सों में प्रत्येक व्यक्ति के हेल्थ स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। प्रशासन की तरफ से दी गई छूट का लाभ कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों के लोगों को नहीं मिलेगा। साथ ही प्रशासक बदनौर ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि अगर किसी एरिया में लोग आदेशों का पालन करते न दिखें तो वहां दोबारा से पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी।

यह खुले रहेंगे
सेक्टर की अंदरूनी मार्केट
राशन, सब्जी-फल, दवा आदि की आवश्यक दुकानें (सभी दिन)
सभी संपर्क केंद्र
एकल शराब की दुकानें
पालतू जानवरों को सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच पार्क में घुमा सकेंगे
कंप्यूटर सर्विस सेंटर व दुकानें खुली रहेंगी
ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चल सकेंगी
अपनी गाड़ी से आ-जा सकेंगे (ऑड-ईवन फार्मेट में)
प्राइवेट ऑफिस खुल सकेंगे
सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे

यह बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट, इटिंग प्वाइंट
ऑनलाइन कुक्ड फूड डिलीवरी बंद रहेगी
सेक्टरों की अपनी मंडी बंद रहेगी
बड़े शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स
सेक्टर-17 मार्केट बंद रहेगी
जिम, सैलून, बार

 

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