
नई दिल्ली। सीबीआई अधिकारी के रिश्वत देने की कोशिश के मामले में अदालत ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के पूर्व विजिलेंस अफसर को दो साल कैद सुनाई है। दोषी अधिकारी ने 13 साल पहले घटिया सामान खरीद की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी को एक लाख रुपये रिश्वत देने की कोशिश की थी।
स्पेशल सीबीआई जज प्रदीप चड्ढा की अदालत ने एफसीआई के पूर्व सहायक प्रबंधक (सतर्कता) केके वर्मा को दो साल कैद के अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सीबीआई के उस सब इंस्पेक्टर सुनील दत्त की प्रशंसा की, जिसने रिश्वत लेने के बजाय इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। अदालत ने कहा कि दोषी अधिकारी ने घटिया क्रेट खरीद मामले की जांच कर रहे सुनील दत्त को जांच में कुछ सुझाव डालने व मामले को वापस एफसीआई भेजने के लिए मनाने की कोशिश की थी। अगर केस वापस भेज दिया जाता तो वर्मा क्रेट सप्लाई करने वाले डीलर के साथ अपने फायदे की डील कर सकता था। इसके लिए वर्मा ने सब इंस्पेक्टर को एक लाख रुपये की रिश्वत की किश्त के तौर पर 50 हजार रुपये देने की कोशिश की और इस दौरान उसे पकड़ लिया गया।
