कोर्ट के आदेश पर स्ट्रीट लाइटें बहाल

कुल्लू। शहर में पसरा अंधेरा दूर हो गया है। बिजली बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश पर कुल्लू शहर में काटे गए स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शनों को फिर से चालू कर दिया। करीब एक सप्ताह से शहर में स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। कुल्लू शहर की आबादी करीब 25 हजार है।
बकाया बिल चुकता न करने पर विद्युत बोर्ड ने नगर परिषद कुल्लू की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शनों को करीब एक सप्ताह पूर्व काट दिया था। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों पर विद्युत बोर्ड ने कुल्लू शहर की स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन चालू कर दिया है। इस कारण अब कुल्लू शहर की करीब 25 हजार से ज्यादा की आबादी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऋषभ कालिया ने बताया कि करीब एक सप्ताह तक शहर की स्ट्रीट लाइटों के बंद रहने से लोगों को परेशानी हो रही थी।
नप अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने कहा कि स्ट्रीट लाइटें के बिलों को लेकर प्रदेश सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। जानकारी के अनुसार नगर परिषद कुल्लू पर पांच करोड़ पचास लाख की देनदारी है। इसके चलते विद्युत बोर्ड ने नगर परिषद के स्ट्रीट लाइट के कनेक्षन काट दिए थे। कालिया का कहना है कि नगर परिषद वर्तमान बिलों को नियमित रूप से अदा कर रही है। पेंडिंग बिल बहुत साल पुराने हैं। इसलिए लिए जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सरकार को शीघ्र हल करना चाहिए।

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