कॉल डिटेल खोलेगी अवैध हिरासत का राज

नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच पर एक अभियुक्त ने अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। अभियुक्त ने हिरासत के दौरान थर्ड डिग्री के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। इसको देखते हुए अदालत ने आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल व लोकेशन चार्ट हासिल करने का निर्देश जांच अधिकारी को दिया है।
पटियाला हाउस स्थित ड्यूटी एमएम जय थरेजा ने आरोपी सुनील उर्फ फंडी की अर्जी पर यह निर्देश दिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यों की सीडीआर की मांग को अदालत ने विचार करने के लिए रख लिया है। सुनील ने अर्जी दायर कर पुलिस पर उसे तीन दिन अवैध हिरासत में रखने और परिजनों से पांच लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि क्राइम ब्रांच की एसओएस यूनिट ने सुनील को 21 जून को केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के नजदीक से पकड़ा था। लेकिन पुलिस ने 24 जून को एफआईआर दर्ज कर मुठभेड़ के बाद उसकी गिरफ्तारी रिंग रोड पर प्रगति पावर स्टेशन के पास दिखाई।
बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने फंडी को 21 जून को केशवपुरम से उठाया था। इसकी पुष्टि के लिए फंडी और उसे गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन चार्ट मंगाया जाए। अदालत ने सुनील फंडी को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक अन्य आरोपी करनैल सिंह को अदालत ने 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। पुलिस का आरोप है कि सुनील व करनैल सिंह एक गैंग के मेंबर हैं।

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