केरोसिन के ज्यादा दाम वसूलने पर कैद

घुमारवीं (बिलासपुर)। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन और सात के तहत मूल्य से अधिक कीमत पर केरोसिन बेचने का अभियोग साबित होने पर न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं (कोर्ट नंबर-तीन) विशाल भमनोत्रा ने एक डिपो के सेल्समैन धारक को तीन महीने कैद की सजा मुकर्र की है। डिपो के सेल्समैन भंडारी राम ने अपनी उचित मूल्य की दुकान में सरकारी मूल्य से अधिक दाम पर केरोसिन बेचा था। सोमवार को इस पर फैसला सुनाया गया। आरोपी को दो हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना नहीं देने की सूरत में उसे दस दिन काअतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने 28 जून 2009 को इस बारे पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने डीएसपी घुमारवीं को शिकायत दी थी कि तीन जून 2009 को बरोटा स्थित उचित मूल्य की दुकान में जब वह निरीक्षण करने गए तो वहां गड़बड़ी पाई गई। रिकार्ड देखने पर पता चला कि सेल्समैन भंडारी राम ने 24 अगस्त 2008 से 30 मई 2009 तक करीब 11 हजार लीटर केरोसिन दस रुपये के हिसाब से बेचा। बाकायदा डेली रजिस्टर में भी ऐसा ही दर्शाया हुआ पाया गया। जबकि उस दौरान केरोसिन का मूल्य 9:25 रुपये चल रहा था। पुलिस ने इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन और सात के तहत सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने जोरदार पैरवी करते हुए अदालत में यह गुनाह साबित कर दिखाया। न्यायालय ने उनकी पैरवी पर सहमति जताते हुए उक्त सजा सुनाई। सहायक लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि भंडारी राम को दोषी करार देते हुए तीन महीने कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा हुई है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।

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