कुल्लू में 50 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी राकेश कंवर ने विभिन्न खाद्य वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए हैं। इसके बारे में अधिसूचना जारी करते हुए कंवर ने सभी प्रकार के करों सहित ये परचून
मूल्य कुल्लू जिले में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक बकरे तथा भेडे़ के मांस की कीमत 280 रुपये प्रति किलो, सुअर का मांस 110 रुपये प्रतिकिलो, चिकन ब्रॉयलर 170 रुपये प्रति किलो, मछली 120 रुपये और फ्राइड मछली का मूल्य 180 रुपये रहेगा। ढाबों तथा अन्य भोजनालयों में तंदूरी चपाती 5 रुपये, तवे वाली चपाती 4 रुपये, परांठा 15 रुपये तथा सादा परांठा 12 रुपये, जबकि दो पूरी चने सहित का दाम 25 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार चावल, चपाती, दाल, सब्जी कढ़ी के साथ 50 रुपये पूरी खुराक, चावल परमल प्रति प्लेट 20 रुपये, दाल सादा 20 रुपये प्रति प्लेट, दाल फ्राइड 30 रुपये, सब्जी स्पेशल 35 रुपये प्रति प्लेट, पालक या मटर पनीर 50 रुपये, मीट पका हुआ 200 ग्राम के 5 पीस 80 रुपये तथा चिकन करी 65 रुपये प्रति प्लेट रेट निर्धारित किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि दूध लोकल तीस रुपये लीटर, उबला हुआ दूध 32 रुपये, दूध पैकड अंकित मूल्य के अनुसार, दही 50 रुपये प्रति किलो तथा पनीर की कीमत प्रति किलोग्राम 240 रुपये निर्धारित की गई है। शीत पेय के दाम अंकित मूल्य के अनुसार वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। लोकल सोडा का मूल्य छह रुपये प्रति बोतल निर्धारित किया गया है। डीसी ने बताया कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर यह मूल्य सूची लगाकर रखें। यदि कोई दुकानदार ग्राहकों से निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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