
नई दिल्ली। आजादपुर मंडी में कारोबारी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी बंटी (25) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। वारदात के बाद मौके पर जमा लोगों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पथराव कर एक शख्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कामिनी लाउ ने बंटी को हत्या और हत्या की कोशिश की धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उस पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सतपाल मंडी सब्जी का कारोबार करते थे। तीन मई 2012 की सुबह आजादपुर स्थित दुकान पर 8:30 बजे चार लड़के आए और ग्राहक से लूटपाट करने लगे। सतपाल ने इसका विरोध किया तो लुटेरों में से एक ने सुआ निकालकर उनकी गर्दन पर हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने पथराव कर लालचंद नामक शख्स को घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल सतपाल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी।
महेंद्र पार्क थाना पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से बंटी को गिरफ्तार किया था। मामले में दो नाबालिगों भी गिरफ्तार हुए थे, जबकि एक बदमाश फरार हो गया था।
