करोल बाग में ड्रोन से अनधिकृत निर्माण पर रखें नजर

नई दिल्ली
delhi high court
हाईकोर्ट ने करोल बाग क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण व भीड़भाड़ के मद्देनजर मंगलवार को ड्रोन से निगरानी रखने का निर्देश उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) व अग्निशमन विभाग को दिया है।

न्यायमूर्ति हीमा कोहली व न्यायमूर्ति आशा मेनन ने एनडीएमसी व दमकल विभाग को इस निर्देश के अनुपालन पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि जब इस क्षेत्र में आधी से ज्यादा इमारतें अनधिकृत हैं तो बिल्डिंग साइट प्लान से किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी।

मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। खंडपीठ ने दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क क्षेत्र में अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से रिपोर्ट मांगी है।

पूर्वी दिल्ली में विकास मार्ग व लक्ष्मी नगर में अवैध पार्किंग से जाम पर भी कोर्ट ने ईडीएमसी से रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट हाईकोर्ट ने उस याचिका पर मांगी है जिसमें ग्रीन पार्क में अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम का मुद्दा उठाया गया था।

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