एचपीयू के कुलपति और सहायक पंजीयक को सूचना देने में आनाकानी करने के एवज़ में आयोग ने दिया नोटिस

एचपीयू के कुलपति और सहायक पंजीयक को सूचना देने में आनाकानी करने के एवज़ में आयोग ने दिया नोटिस

शिमला
आयोग ने उम्मीदवारों को संबंधित ब्योरा देने के आदेश जारी किए हैं। एक उम्मीदवार का हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र देने को भी कहा है। अवमानना पर आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत दंडित करने का प्रावधान होगा।

राज्य सूचना आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के कुलपति और सहायक पंजीयक को बाटनी के सहायक प्राध्यापक के लिए चयनित उम्मीदवारों के अंकों का ब्योरा देने में आनाकानी करने पर नोटिस दिया है। आयोग ने उम्मीदवारों को संबंधित ब्योरा देने के आदेश भी जारी किए हैं। आयोग ने एक उम्मीदवार का हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र देने को भी कहा है। अवमानना पर आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत दंडित करने का प्रावधान होगा।

आयोग ने कुलपति और सहायक पंजीयक को पब्लिक अथॉरिटी तथा जनसूचना अधिकारी होने के नाते कारण बताओ नोटिस दिया है। इस बारे में आयोग को एक अनुपालना रिपोर्ट भी भेजनी होगी। इस मामले की निगरानी अब एक अप्रैल को होगी। यह निर्णय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने सुनाया है।

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